मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों में उम्मीदवारों के लिए मतदान केंद्रों के पास बनाए जाने वाले मतदाता सहायता केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर उम्मीदवार के सहायता केंद्र को हटा दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया है कि उम्मीदवारों को मतदान केंद्र से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी. उम्मीदवार बारिश से बचाव के लिए टेंट, छत और अन्य स्थानीय व्यवस्था कर सकते हैं. जिसमें 2 फीट × 3 फीट की एक मेज, दो कुर्सियाँ और एक बैनर लगाया जा सकता है। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित होने पर भी, उम्मीदवार को एकल मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
इन नियमों का पालन नहीं करने पर सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के पास ऐसे बूथों को हटाने का अधिकार होगा। मतदान केन्द्र को स्थानीय स्वशासी निकाय की अनुमति की आवश्यकता होगी और पुलिस को बूथ के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
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